Saturday, July 27, 2024
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कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कैसे करें || हेल्पलाइन नंबर || 2024

नमस्कार दोस्तों, (www.mobile.5g.in) में आपका स्वागत है। इस आर्टिकल में हम कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कैसे करें? और कंज्यूमर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर क्या है, इसके विषय में जानकारी देने वाले हैं। कि उपभोक्ता फोरम में शिकायत कैसे कराएं और कौन-कौन इस शिकायत को दर्ज करवा सकता है। आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िये। ताकि इसके संबंधित आपकी सभी समस्या दूर हो सके।

उपभोक्ता फोरम में शिकायत कौन-कौन दर्ज करा सकते हैं।

यदि आप ग्राहक हैं और आपके साथ किसी प्रकार का धोखा – धड़ी हुआ है। तो आप तुरंत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। बीते कुछ समय में देखा गया है कि ई-कॉमर्स साइटों द्वारा भोले भाले ग्राहकों को नकली समान देकर या खराब सेवा देकर लूटा जा रहा है। लेकिन अब इस तरह की कोई भी समस्या होने पर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन – National Consumer Helpline में आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और ऐसी चिट कंपनियों को सबक सिखा सकते हैं। पहले किसी भी प्रोडक्ट की खराब क्वालिटी, नकली या डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, जैसी समस्या होने पर उपभोक्ता मामलों की शिकायत के लिए आपको कंज्यूमर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब इन सब से मुक्ति मिल चुकी है। अब आप अपनी शिकायत घर बैठे ही दर्ज करवा सकते हैं।

कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कैसे करें?

केंद्र सरकार ने उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के जरिए आप किसी भी उपभोक्ता मामलों की शिकायत फोन, SMS और ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप उपभोक्ता मामलों की शिकायत के लिए नेशनल कंजूमर हेल्पलाइन की मोबाइल एप्लीकेशन UNANG – उमंग ऐप के जरिए भी आप अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। इन के माध्यम से आप अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आपको शिकायत की जानकारी लगातार मिलती रहेगी। तो आइए जानते हैं National Consumer Helpline पोर्टल पर शिकायत कैसे करनी होगी।

उपभोक्ता फोरम या कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?

उपभोक्ता फोरम या कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?

अगर आप घर बैठे ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत को दर्ज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नेशनल कंजूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट www.consumerhelpline.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के लिए आपको अपनी कोई डिटेल देने होगी। जैसे: नाम, पता मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन डिटेल को सबमिट करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और इसके बाद आप आसानी से लॉगिन करके आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं।

कंज्यूमर कोर्ट में मोबाइल से शिकायत कैसे करें?

कंज्यूमर कोर्ट में मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी शिकायत को दर्ज किया जा सकता है। अगर आप मोबाइल से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से NCH या UMANG – उमंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको कुछ जरूरी सूचनाएं देकर अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं।

कंज्यूमर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर क्या है?

अगर आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिये शिकायत दर्ज करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप अपनी शिकायत फोन के माध्यम से भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर किसी भी दिन सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 या फिर 1915 पर कॉल करना होगा। यहाँ पर आप की शिकायत दर्ज कर ली जाएगी और अगर जरूरत होगी। तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के एजेंट आपके घर आकर संबंधित सवाल से जुड़े दस्तावेज प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा आप SMS के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 8130009809 पर एसएमएस करना होगा।

कंज्यूमर कोर्ट शिकायत दर्ज करने की फीस क्या है?

उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने के लिए चार्ज भी लगता है। 5 लाख रुपए तक की शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। अगर आपकी शिकायत 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की बीच की है तो आपको ₹200 की फीस जमा करनी होगी और अगर आपकी शिकायत 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की बीच की है तो ₹400 फीस देना होगा और अगर आपकी शिकायत 20 लाख रुपये से 50 लाख के बीच की है तो आपको ₹2000 की कोर्ट फीस जमा करनी होगी। अगर आप का मामला 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के बीच का है तो आपको ₹4000 फीस देने होंगे। उपभोक्ता फोरम में अगर एक करोड़ से ज्यादा की रकम का कोई मामला है जिसकी आप शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो ₹5000 फीस आपको जमा करनी होगी।

कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करने के बाद कितने साल का मुकदमा होता है और इसका निपटारा कब होगा?

जानकारी के लिए बता दे कि सरकार द्वारा सिकायतो के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। अब किसी भी कंपनी, सरकारी विभाग या एजेंसी के खिलाफ सिकायत दर्ज होने के अधिकतम 90 दिनों के अंदर कंज्यूमर कोर्ट के मामलों को निस्तारन करना होगा। उसका निपटारा करना होगा।

कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करने के लिए वीडियो देखे:

Adv Ravi Shankar Yadav LLB LLM

निष्कर्ष

आशा करता हूं कि मेरा यह आर्टिकल कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कैसे करें आपको बहुत ही पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत सारा जानकारी प्राप्त हुआ होगा। इस आर्टिकल को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। जिससे कि उनको भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब बहुत जल्दी देंगे।

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